CRIME

राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बरकरार रखी सोनम रघुवंशी की जमानत, जानिए पूरा मामला

चर्चित राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मेघालय सरकार ने हाई कोर्ट के जमानत आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए मामले की सुनवाई जारी रखने का फैसला किया।

सुनवाई के दौरान जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि पहली नजर में हाई कोर्ट के फैसले के कुछ पहलुओं पर सवाल उठते हैं। इसके बावजूद अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि सोनम रघुवंशी पहले ही जेल से रिहा हो चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट की जमानत शर्तों का पालन करते हुए शिलांग में रह रही हैं। ऐसे में उनकी जमानत पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

मेघालय सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालतें पहले ही तीन बार सोनम की जमानत याचिका खारिज कर चुकी थीं। अभियोजन पक्ष का कहना था कि आरोपी के फरार होने, गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की आशंका बनी हुई है।

वहीं, हाई कोर्ट ने जमानत देते समय गिरफ्तारी प्रक्रिया में हुई एक तकनीकी त्रुटि को महत्वपूर्ण आधार माना। अदालत के अनुसार, गिरफ्तारी के समय सोनम को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या संबंधी धारा 103 के बजाय ऐसी धारा का उल्लेख कर कारण बताया गया, जो अस्तित्व में ही नहीं थी। यह त्रुटि केवल एक दस्तावेज तक सीमित नहीं थी, बल्कि गिरफ्तारी मेमो, केस डायरी और अन्य आधिकारिक रिकॉर्ड में भी दोहराई गई थी।

हाई कोर्ट ने माना कि किसी भी आरोपी को गिरफ्तारी का सही आधार बताना उसका संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। इसी प्रक्रिया में हुई कमी को देखते हुए सोनम को जमानत दी गई थी।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। मामला अभी विचाराधीन है और आगे की सुनवाई में अदालत इस बात पर फैसला करेगी कि जमानत आदेश कानूनी रूप से कितना टिकाऊ है। इस बीच सोनम रघुवंशी को दी गई जमानत प्रभावी बनी रहेगी।

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